बिहार सरकार ने इस कोरोना काल मे दुर्गा पूजा मनाने को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी की है। कन्टेनमेंट जोन में दुर्गा पूजा मनाने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कन्टेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा मनाया जा सकता है मगर कुछ शर्तों के साथ। आपको बता दे कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार सहिंता लागू है ऐसे में गृह विभाग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो यह सुनिश्चित करेंगे कि दुर्गा पूजा में किसी भी तरह से अचार सहिंता या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन ना हो। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर दुर्गा पूजा का के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
बिहार सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश
● बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार दुर्गा पूजा का आयोजन करने की अनुमति केवल मंदिरों में या निजी रूप से घरों में होगी।
● सभी जिला प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान चुनाव अचार सहिंता या चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन न हो।
● मंदिरों में दुर्गापूजा के आयोजन के लिए निम्न दिशानिर्देश हैं:
मंदिर में दुर्गा पूजा पंडाल या मंडप किसी विशेष थीम पर नहीं बनाया जा सकता।
पंडाल या मंडप में किसी प्रकार का तोरण द्वार या स्वागत द्वार बनाने पर मनाही होगी।
जिस जगह प्रतिमा स्थापित की गई है, उस जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह खुले होंगे।
सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली प्रतिबंधित रहेगी।
किसी भी प्रकार की मेला का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
आयोजन के आसपास किसी प्रकार की खाद्य सामग्री बिक्री पर रोक रहेगी।
विसर्जन जुलूस पर रोक रहेगी।
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा।
विसर्जन सिर्फ एक दिन 25 अक्टूबर यानी विजयादशमी के दिन ही होगी।
किसी भी प्रकार के भोज, प्रसाद के वितरण पर रोक रहेगी।
किसी रूप में आयोजकों या पूजा समितियों द्वारा आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर का व्यवस्था करना होगा।
मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही 6 फीट की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा।
विस्तृत दिशानिर्देश के लिए नीचे दी गयी बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पढें